चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर ने आदेश दिया कि हिंसा से जुड़े मामले में CO (Cirlce Officer) अनुज चौधरी, संभल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 10 -12 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
क्या हैं याचिका के आरोप?
याचिका में शिकायतकर्ता यामीन ने आरोप लगाया कि उनका बेटा आलम हिंसा के दौरान सामान बेचने गया था, तभी उसे गोली मार दी गई। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि उस समय मौके पर मौजूद CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। याचिका में 10 से 12 पुलिसकर्मियों को आरोपी बताते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी।

नहीं दर्ज होगी FIR – SP
अदालत के आदेश के बाद संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि फिलहाल FIR दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा इस आदेश के खिलाफ हम अदालत में अपील करेंगे। हिंसा मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है, और जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आदेश आया है, उनकी जांच भी पूरी की जा चुकी है।
कौन हैं आरोपी अधिकारी?
वर्तमान में अनुज चौधरी का प्रमोशन होकर वे फिरोजाबाद में ASP के पद पर तैनात हैं, जबकि उस समय संभल सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर रहे अनुज तोमर इस समय चंदौसी कोतवाली में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं।



