Friday, February 6, 2026
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UP कैबिनेट मीटिंग में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अब शिक्षकों का इतने साल में हो सकता है तबादला

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज (सोमवार) लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। CM योगी ने लंबे समय बाद यह बैठक बुलाई थी। इस बैठक में केंद्रीय नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने का प्रस्ताव, ललितपुर में होरेड बांध का प्रस्ताव, केन बेतवा लिंक परियोजना समेत 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में एडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के तबादले को लेकर फैसला लिया गया। शिक्षकों को अब पांच साल की न्यूनतम सेवा के बजाय तीन साल बाद ही तबादला मिल सकेगा।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

● जल शक्ति विभाग
• मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण के पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद के 1850 गांव होंगे लाभान्वित
• ललितपुर में भौराट बांध परियोजना के दूसरे संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी
• केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी, बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र को मिलेगा लाभ

● पशुपालन विभाग
• प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स की नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

● आबकारी विभाग
• शीरा नीति-उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी, 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक शीरा वर्ष के लिए शीरा आरक्षण को मंजूरी, 19% शीरा आरक्षण को मंजूरी

● उच्च शिक्षा विभाग
• उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 की नियमावली को मंजूरी, महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की गई।
• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी, अन्य राज्यों के शिक्षण संस्थानों को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर
• लखनऊ में अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की स्थापना हेतु तहसील सरोजनी नगर के चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी
• FDI नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। •उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

●वित्त विभाग

• सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद कोई नामित या उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था, लेकिन अब नई नीति के तहत इसमें बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी, अब यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो यह पैसा उसे दिया जाएगा।

• बागपत जिले में अंतरराष्ट्रीय योग एवं स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी, बागपत तहसील के ग्राम हरिया खेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी

• राज्य के हेरिटेज भवनों को संरक्षित करने के लिए उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

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