Tuesday, February 10, 2026
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ड्रोन से दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं, गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई 

उत्तर प्रदेश में अब ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों की अब खैर नहीं है, ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर NSA भी लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “बिना अनुमति के ड्रोन चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव और DGP को हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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