Sunday, February 8, 2026
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Punjab : जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के मतदान जारी, CM मान ने की वोट करने की अपील

राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को देखते हुए, बॉर्डर रेंज पुलिस ने पंजाब के सीमावर्ती जिलों में भारी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिससे यह इलाका एक तरह से किले में बदल गया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। और उन्होंने कहा कि, बगैर लालच के गांवों की तरक्की के लिए वोट करें। इन चुनावों के लिए बॉर्डर रेंज पुलिस ने अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट जैसे जिलों को लगभग ‘किले’ में तब्दील कर दिया है।

पिछली घटनाओं और मौजूदा सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए, इन जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं। बॉर्डर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) संदीप गोयल ने शनिवार को बताया कि स्थानीय पुलिस बल के अलावा, 3,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

बैलेट पेपर से कराए जाएंगे चुनाव

राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने एमएच1 न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बताया कि ये चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश में करीब 44 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

14 दिसंबर को मतदान, 17 दिसंबर को नतीजे

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 14 दिसंबर 2025 को संपन्न होंगे। वहीं, इन चुनावों के नतीजे 17 दिसंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अमृतसर में चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 7 स्ट्रॉन्ग रूम और 7 मतगणना केंद्र स्थापित किए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की गई है।

अमृतसर में बनाए गए सात मतगणना केंद्र

चौगावां और हरशा छीना – सरकारी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल एन्क्लेव

जंडियाला गुरु – सेंट सोल्जर एलीट कॉन्वेंट स्कूल

मजीठा – माई भागो सरकारी बहु-तकनीकी कॉलेज

अजनाला और रमदास – सरकारी कॉलेज, अजनाला

अटारी और वेरका – बीबीके डीएवी कॉलेज, अमृतसर

मजीठा-2 – माई भागो सरकारी बहु-तकनीकी कॉलेज

रइया – श्री माता गंगा कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल

मतगणना केंद्रों के आसपास सख्त नियम लागू

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार 14 दिसंबर 2025 शाम 4 बजे से 17 दिसंबर 2025 तक सभी मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि, यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

यह भी पढ़ें : पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के लिए 19 हजार से ज्यादा मतदान केंद्र…

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