Saturday, February 7, 2026
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Punjab: दिवाली व गुरुपर्व पर पटाखे चलाने का समय हुआ तय, यहां रहेगी पाबंदी

दिवाली-गुरुपर्व पर पटाखे फोड़ने के लिए समय तय कर दिया गया है। दरअसल होशियारपुर की जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले की सीमा में पटाखे फोड़ने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने जिले में पटाखे व आतिशबाजी फोड़ने के लिए दिन व समय तय किया है और निर्देश दिए हैं कि इस निर्धारित समय के बाद या उससे पहले पटाखे व आतिशबाजी फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिवाली के दिन 31 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन 15 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक आतिशबाजी फोड़ सकते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर (मध्यरात्रि) को नए साल के अवसर पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थल जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, जिलाधिकारियों, जिला पुलिस को इन आदेशों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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