Sunday, February 8, 2026
Google search engine
HomeCurrent NewsPunjab : मोगा में मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश,...

Punjab : मोगा में मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जानें कब होगा चुनाव…

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोगा नगर निगम में मेयर पद को लेकर चल रहे विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि मेयर का चुनाव हर हाल में 31 जनवरी तक कराया जाए। इस मामले में कई पार्षदों द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। गौरतलब है कि यह पद नवंबर माह से रिक्त पड़ा हुआ है, जिसके चलते नगर निगम का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था।

आम आदमी पार्टी के नेता बलजीत सिंह चानी मोगा नगर निगम के मेयर थे, लेकिन 27 नवंबर को उन्हें अचानक पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद पार्टी की ओर से उनसे मेयर पद से इस्तीफा देने को भी कहा गया। पार्टी नेतृत्व को उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

मेयर पद खाली रहने से प्रशासन प्रभावित

चानी को हटाए जाने के बाद अब तक नए मेयर का चुनाव नहीं कराया गया। अस्थायी तौर पर डिप्टी मेयर को मेयर का प्रभार सौंप दिया गया, लेकिन इस व्यवस्था पर पार्षदों ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की।

पार्षदों का तर्क था कि नगर निगम अधिनियम के तहत मेयर को हटाए जाने के एक महीने के भीतर नए मेयर का चुनाव अनिवार्य है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। उनका कहना था कि मेयर के अभाव में नगर निगम के फैसले लंबित हैं और विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।

हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि मोगा नगर निगम में मेयर का चुनाव 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि नगर निगम का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

यह भी पढ़ें : शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता की पुलिस हिरासत में हुई मौत…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments