वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा वहीं 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा।
निर्मला सीतारमण ने टैक्स की दरों में बदलाव की घोषणा करते हुए बताया कि 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा और 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
बता दें कि 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर देना होगा तो वहीं अब 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर चुकाना होगा।



