अगर आपके पास दोपहिया वाहन हैं और रोज इस वाहन से घर से ऑफिस या कहीं बाहर जाते हैं तो हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, अब स्कूटर और बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य है हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है।
दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में आज से एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके चलते अब बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ते हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
इन नियमों का करना होगा पालन
इस बारे में विशाखापत्तनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा, साथ ही नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। पुलिस ने हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी निर्देश दिए हैं, इसके लिए बताया गया है कि ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहनना अनिवार्य होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई हो या दिल्ली, इन बड़े शहरों में स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू किया जाता है। कई शहरों में तो ऐसा भी होता है कि हेलमेट न पहनने पर सिर्फ दोपहिया वाहन चालक पर ही जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में आपको इन नियमों का हर हाल में पालन करना चाहिए।



