Sunday, February 8, 2026
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Punjab News: NOC के बिना बिल्डर बना रहे अवैध कॉलोनी, HC ने पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी

पंजाब के विभिन्न जिलों में बिल्डरों द्वारा पुडा अधिकारियों की मिलीभगत से बिना एनओसी के अवैध कॉलोनियां बसाने का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

अमृतसर लीगल एक्शन एड वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट विपुल अग्रवाल के माध्यम से याचिका दायर करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि पूरे पंजाब में बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। बिल्डर पुडा अधिकारियों की मिलीभगत से बिना एनओसी के कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के बारे में मांगी गई थी जानकारी याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने इंडस गोल्ड सिटी, स्टार सिटी, एस्मा एस्टेट, रॉयल विला और आशियाना ग्रीन समेत अन्य कॉलोनियों के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब में कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

ये सभी कॉलोनियां जालंधर और तरनतारन की हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अवैध कॉलोनियां सिर्फ इन्हीं दो जिलों में पनप रही हैं, बल्कि पूरे पंजाब का यही हाल है। कुछ जनहित याचिकाएं लंबित याचिकाकर्ता ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को लेकर कुछ और जनहित याचिकाएं लंबित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो इन सभी पर एक साथ सुनवाई होनी चाहिए। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को इन अवैध कॉलोनियों को लेकर 14 मई तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

पंजाब सरकार को नोटिस किया जारी

याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर इस तरह से अवैध कॉलोनियों को अनुमति दी गई तो राज्य में पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अक्सर बुनियादी सुविधाओं के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है।

इन सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

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