Saturday, February 7, 2026
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इमरान खान की सेहत पर फिर उठा सवाल, बेटे ने मांगा पिता के ‘जिंदा होने’ का पुख्ता सबूत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच उनके बेटे कासिम खान ने एक बार फिर अपने पिता के ज़िंदा होने का स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत मांगा है। कासिम ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि परिवार को आशंका है कि कहीं इमरान खान को मानसिक प्रताड़ना (साइकोलॉजिकल टॉर्चर) का शिकार न बनाया जा रहा हो और कोई गंभीर घटना उन तक पहुंचने से जानबूझकर रोकी जा रही हो।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अदियाला जेल में बंद इमरान खान से न तो परिवार और न ही पार्टी का कोई सदस्य संपर्क कर पा रहा है, जबकि अदालत ने हफ्ते में एक बार मुलाकात का आदेश पहले ही दे रखा है। फिर भी उनके करीबी उनसे नहीं मिल पा रहे। बता दें कि 73 वर्षीय इमरान खान 2023 से विभिन्न मामलों के तहत जेल में बंद हैं और पहली बार उन्हें अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

कई महीनों से नहीं हुआ संपर्क

कासिम खान ने कहा कि पिछले कई महीनों से पिता से स्वतंत्र तौर पर बातचीत नहीं हो सकी है। न उनके स्वास्थ्य की स्थिति का कोई स्पष्ट अपडेट है, न यह जानकारी कि उन्हें किन परिस्थितियों में रखा गया है। कासिम के अनुसार, परिवार को डर है कि कहीं कोई गंभीर बात छिपाई न जा रही हो।

कासिम और उनके भाई सुलेमान ईसा खान ने पाकिस्तानी राजनीति से दूरी बना रखी है और अपनी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में रहते हैं। इसके बावजूद दोनों समय-समय पर इमरान खान की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल ज़रूर उठाते रहे हैं।

बेटे कासिम ने की ये मांग

कासिम ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार अपने पिता को नवंबर 2022 में देखा था, जब इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब एक “मानवाधिकार आपातकाल” जैसी बन गई है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ना चाहिए ताकि पारदर्शी जानकारी सामने आ सके। उनका कहना है कि परिवार को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इमरान खान सुरक्षित हैं या नहीं।

इस बीच, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। पार्टी के सांसद मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर विरोध-प्रदर्शन करेंगे और अदियाला जेल में बंद अपने नेता की तत्काल रिहाई की मांग उठाएंगे।

यह भी पढ़ें : डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर के मामलों…

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