Punjab Government : पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को श्रद्धांजलि देने के लिए 20 से 22 नवंबर 2025 के बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में चार नगर कीर्तन/यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और शहीदों के बलिदान को नमन करने के उद्देश्य से विशेष रूप से संपन्न होगा। होने जा रहे इस नगर कीर्तन के चलते ही फिरोजपुर में 20 नवंबर को अंडा-मांस और शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है। ये आदेश जिला मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा की ओर से जारी किया गया है
कार्यक्रम की गरिमा और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए जिला फिरोजपुर की मजिस्ट्रेट दीपशिखा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, 20 नवंबर 2025 को नगर कीर्तन के दौरान जिले की सीमा के भीतर स्थित सभी अंडा, मांस और शराब विक्रय केंद्र, साथ ही अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे।
धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर कीर्तन के मार्ग पर ऐसी दुकानें खुले रहने से श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। साथ ही, कुछ असामाजिक तत्व इस परिस्थिति का गलत फायदा उठाकर शांति-व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। इन संभावित जोखिमों को देखते हुए यह कदम आवश्यक माना गया है।
इसी के साथ जिला मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा है कि सुरक्षा और सामुदायिक शांति सर्वोपरि है। प्रशासन के अनुसार यह आदेश वर्तमान परिस्थितियों और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।



