Sunday, February 8, 2026
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने के चलते फिर लागू हुई ग्रैप-3 पाबंदियां, जानें किन चीजों पर लगी रोक

दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में प्रदूषण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए, एक बार फिर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत ग्रैप-3 पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। यह निर्णय वायु गुणवत्ता में गिरावट और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है, ताकि लोगों की सेहत पर प्रभाव को कम किया जा सके।

ग्रैप-3 की पाबंदियां: क्या है नया?

GRAP-3 पाबंदियों के तहत विभिन्न गतिविधियों और उद्योगों पर रोक लगाई जाती है, जिनसे प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। यह कदम मुख्य रूप से दिल्ली और इसके आस-पास के शहरों में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए उठाया गया है। यहां कुछ प्रमुख पाबंदियां हैं, जो इस बार लागू की गई हैं:

  1. कोल-आधारित बिजली संयंत्रों पर रोक: दिल्ली-NCR में स्थित कोल (कोयला) आधारित बिजली संयंत्रों को रोकने या उनसे उत्पादन में कमी करने का आदेश दिया गया है। कोयले से चलने वाले संयंत्र वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण माने जाते हैं, और इनके संचालन पर रोक से प्रदूषण कम हो सकता है।

  2. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पाबंदी: निर्माण और विध्वंस कार्यों को रोक दिया गया है, जो धूल और प्रदूषण का मुख्य स्रोत होते हैं। अब तक कुछ परियोजनाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, और इसकी अवधि तब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो जाता।

  3. डीजल जनरेटर सेट्स का उपयोग प्रतिबंधित: प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, डीजल जनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। खासकर तब, जब वायु गुणवत्ता खराब हो और हवा में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाए।

  4. वाहनों के संचालन पर कड़े नियम: निजी और वाणिज्यिक वाहनों के प्रदूषण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, वाहनों के मालिकों को समय-समय पर अपने वाहनों का इमीशन टेस्ट कराना होगा। इस के तहत, पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई जा सकती है।

  5. सड़क पर जल का छिड़काव और धूल कंट्रोल: निर्माण कार्यों से संबंधित क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए जल का छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही, सड़कों की सफाई भी नियमित रूप से की जाएगी ताकि प्रदूषण का स्तर कम किया जा सके।

GRAP-3 पाबंदियों का उद्देश्य

इन पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता के स्तर को सुधारना और दिल्ली-NCR के निवासियों को प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से बचाना है। खासकर सर्दियों में, जब प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है और हवा में धुंआ और सूक्ष्म कण घुलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, तब यह कदम जरूरी हो जाता है।

क्या है GRAP?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) एक एक्शन योजना है जिसे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर के आधार पर विभिन्न स्तरों पर लागू करने के लिए तैयार किया है। इसमें पांच अलग-अलग चरण होते हैं, जो वायु गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न पाबंदियों को लागू करते हैं। GRAP-3 का उद्देश्य प्रदूषण के सबसे खतरनाक स्तर से निपटना है, और यह तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 के ऊपर पहुंच जाता है।

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