योग गुरू बाबा रामदेव की आयुर्वेद कंपनी पतंजलि को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के जुड़े कोई भी ‘अपमानजनक’ विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगा दी। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। डाबर ने पतंजलि पर आरोप लगाया है कि वह अपने विज्ञापनों के माध्यम से डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है।



